अररिया. मंगलवार को न्यायमंडल अररिया के जिला व षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के ललिया गांव के विक्रम पंडित पिता गयानंद पंडित को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने बताया कि आरोपित विक्रम पंडित को कारावास की सजा के अलावा भादवि की धारा 376 में 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन फंड के रूप में छह लाख रुपये देने का भी आदेश जारी किया गया है. इसमें तीन लाख रुपये पीड़िता को देय होगा. शेष बचे तीन लाख रुपये पीड़िता के पुत्र के नाम से किसी नेशनलाइज बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करने का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश स्पेशल (पॉक्सो) 13/2014 जोकीहाट थाना कांड संख्या 199/2013 दिनांक 27 जुलाई 2013 में पारित किया गया है. पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव व सूचिका के अधिवक्ता क्रमशः केके झा व अधिवक्ता सोनी कुमारी ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना के समय आरोपी विक्रम पंडित 10 वा कक्षा का छात्र था. जबकि पीड़िता सातवीं कक्षा मे पढ़ती थी. दोनों में प्रेम संबंध हो गया था. आरोपी शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध स्थापित करने लगा. जिससे सूचिका सह पीड़िता गर्भवती हो गई. परिजनों को बताने पर लड़का के परिजनों ने शादी करने से इंकार कर दिया. केस दर्ज होने के पहले ही पीड़िता सह सूचिका ने एक पुत्र को जन्म दिया था. कोर्ट में सरकार की ओर से साक्ष्य प्रारंभ किया गया. जहां सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश अजय कुमार ने आरोपी विक्रम पंडित को दोषी पाया. जबकि आरोपी की 57 वर्षीय मां रीता देवी को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. सजा के बिंदू पर सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्याम लाल यादव ने आरोपी विक्रम पंडित को फांसी की सजा देने की प्रार्थना की. जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्र कांत मिश्रा व विष्णुकांत मिश्रा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी.
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