Jamshedpur news.
उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार जिला के निजी विद्यालयों में आरटीइ के तहत नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया पांच फरवरी से शुरू कर दी गयी है. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिले के गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीट पर अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन लिया जायेगा. ऑनलाइन पोर्टल पर 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है. गौरतलब है कि विगत वर्ष उपायुक्त के निदेशानुसार डीडीसी की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य एवं अभिभावक संघ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कुल चार चरणों में 1504 सीट के विरुद्ध 1384 बच्चों का लॉटरी के माध्यम चयन किया गया था, जो अभी तक का आरक्षित सीट पर सर्वाधिक नामांकन है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा कि विभाग का प्रयास है कि इस वर्ष शत प्रतिशत सीटों पर नामांकन सुनिश्चित किया जाये.अभिवंचित समूह, कमजोर वर्ग एवं पारिवारिक आय के प्रमाण स्वरूप यह दस्तावेज मान्य होंगे
– एससी-एसटी के प्रमाण के लिए बच्चों के पालक-अभिभावक का कोई भी सरकारी दस्तावेज, जिसमें जाति-जनजाति का उल्लेख हो. – 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए मेडिकल बोर्ड, असैनिक शल्य चिकित्सक, सदर अस्पताल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र.– संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र.
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