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सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में दर्ज हुआ मुकदमा

8 लाख 40 हजार का मुआवजा देगा डीबीएल

गोड्डा-हंसडीहा नयी फोरलेन सड़क पर बुधवार की शाम पांडुबथान से आगे कठौन नाजिर टोला के समीप डीबीएल के वाहन से हुए हादसे में मौत के मामले में पोड़ैयाहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. परिजनो के बयान पर तेजी से वाहन चलाकर जान मारने का केस दर्ज किया गया है. मालूम हो कि इस मामले में पांडुबथान गांव के अनिल कुमार महतो की मौत हो गयी थी. मृतक मूर्ति विसर्जन कर लौट रहा था. सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में परिजनों को 8.40 लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी है. विभिन्न दलों के नेताओं, पुलिस पदाधिकारी व डीबीएल के अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता की गयी, जिसमें 8.40 लाख मुआवजा देने पर सहमति बनी. मामले की पुष्टि पोड़ैयाहाट थानेदार विनय कुमार यादव ने की है.

पिछले दिनों भी डीबीएल पथरगामा में दे चुका है 10 लाख मुआवजा

ठीक तीन दिनों पहले ही डीबीएल कंपनी द्वारा पथरगामा के गांधीग्राम के पास वाहन हादसे में मारे गये पंसस की मौत के बाद परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया था. तब जाकर जाम हटाया जा सका था.

वाहन को आग लगाने के मामले में डीबीएल दर्ज करायेगा मुकदमा

इसके अलावा डीबीएल कंपनी भी हाइवा जलाने के मामले में मुकदमा दर्ज करायेगा. हालांकि खबर लिखे जाने तक डीबीएल की ओर से आवेदन नहीं दिया गया था. ज्ञात हो कि डीबीएल का दूसरा वाहन, जो रोड एक्सीडेंट के बाद वहां खड़ा कर दिया गया था. गुस्साये लोगों ने आग के हवाले कर दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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