Mokama Shootout Case: मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अभी बाहुबली जेल में ही रहेंगे. जमानत याचिका अब ऊपरी अदालत में दाखिल की जाएगी. अनंत सिंह के वकील ने अदालत में कहा था कि उनके मुवक्किल को किसी ने गोली चलाते नहीं देखा. जनप्रतिनिधि होने के नाते पंचायती के लिए अपने आदमी को सोनू-मोनू को बुलाने के लिए भेजा था. मोनू ने फायरिंग की, जो पूर्व विधायक के समर्थक उदय यादव को गोली लगी थी. ऐसे में पूर्व विधायक पर 307 और आर्म्स एक्ट का मामला ही नहीं बन रहा है. इसलिए उन्हें बेल दी जाए.
ACJM 1 की कोर्ट ने पुलिस से मांगी थी केस डायरी
बता दें कि मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. बता दें कि इससे पहले पिछली सुनवाई 30 जनवरी को हुई थी. हियरिंग के दौरान पटना सिविल कोर्ट के ACJM 1 की कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी मांगी थी.
Also Read: बिहार में JDU नेता की गोली मारकर हत्या, भोज के दौरान अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम
करीब 60 से 70 राउंड हुई थी फायरिंग
बता दें कि 22 जनवरी बुधवार की शाम पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मोकामा के नौरंगा गांव पहुंचे थे. वहां गैंगस्टर सोनू-मोनू और अनंत समर्थकों के बीच फायरिंग हुई थी. इस दौरान 60 से 70 राउंड फायरिंग होने की बात कही गई थी. फायरिंग का एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा था. 53 सेकेंड के वीडियो में 20 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी.
बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें