Bihar Land Documents: बिहार में जमींदार भू अभिलेखों की कॉपी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकते हैं . दस्तावेज पाने के लिए उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सरकारी कर्मचारी भू-मालिकों को दस्तावेज देने के लिए खूब इंतजार करवाते हैं. उनसे मनमानी रकम की डिमांड करते हैं. यह वसूली बहुत दिन से चली आ रही है और अब एक सामान्य प्रथा बन चुकी है. इसी बड़ी समस्या को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने एक सकारात्मक और दूरगामी कदम उठाया है, जिससे बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा.
सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को भेजा पत्र
लोगों की परेशानी कम हो इसलिए राजस्व विभाग ने अब पंचायतों में स्थित वसुधा केंद्रों से निर्धारित शुल्क चुकाकर लोग भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने का ऑप्शन दिया है. इसके अलावा कागजात लेने के भू-मालिक राजस्व न्यायालय में भी वाद दायर कर सकते हैं. इस निर्णय को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है.
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कितना पैसा देना होगा
भू-मालिकों को राजस्व न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए के लिए शुल्क के रूप में 40 रुपये प्रति आवेदन देना होगा. इसके अलावा भू अभिलेख पोर्टल से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये देना होगा. इसमें GST और टैक्स अलग से देना होगा. जय सिंह ने बताया कि सभी वसुधा केंद्रों पर रैयतों को यह नई सुविधाएं उपलब्ध होंगी.इस काम के लिए सभी सीएसपी संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए. विभाग के इस फैसले से लोगों को समय की बचत होगी, उन्हेंपरेशान नहीं होना होगा और आर्थिक रूप से भी फायदा होगा. विभाग के इस कदम की खूब सराहना होगी.
इस निर्णय पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि वसुधा केंद्र पंचायत स्तर पर होने के कारण लोग आसानी से यहां अपना काम करवा लेंगे. पहले से ही विभाग इसके जरिए कई आनलाइन सेवाएं उपलब्ध करा रहा है. इसी क्रम में दो नई सेवाओं को जोड़ने से भू-मालिकों को सुविधा होगी. ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा परेशान नहीं होना होगा.
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