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तीन साल के बकाया कर पर ब्याज और पेनाल्टी माफ : देवानंद शर्मा

राज्य-कर संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक

पूर्णिया. राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया अंचल-1 देवानंद शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बैठक में जिले के अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, लेखापाल तथा करदाता शामिल हुए. बैठक में एमनेस्टी (माफी) स्कीम एवं राजस्व संग्रहण पर चर्चा हुई. करदाताओं को जीएसटी एमनेस्टी (माफी) स्कीम, पुराने अधिनियम के तहत बकाया का एक मुश्त समाधान योजना, पेशाकर भुगतान तथा मूल्य सम्बंर्धन पर कर का भुगतान करने हेतु जागरूक किया गया. बैठक में वाणिज्य कर विभाग में प्रभारी के अलावे राज्य-कर उपायुक्त शिव नारायण पासवान एवं कुशेश्वर राउत तथा राज्य-कर सहायक आयुक्त, टुटु कुमारी भी उपस्थित थे. पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि जीएसटी एमनेस्टी (माफी) स्कीम वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा 2019-2020 के लिए लाया गया है. इसमें केन्द्रीय / बिहार माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-73 के अधीन निर्गत मांग-पत्र में 31 मार्च 2025 तक कर की राशि का भुगतान करने के उपरान्त ब्याज तथा शास्ति से छूट प्रदान की जायेगी. पुराने अधिनियम के बकाया के समाधान हेतु एक मुश्त कर समाधान योजना भी 31 मार्च 2025 तक लागू है. इसमें कर की राशि का 35 प्रतिशत एवं ब्याज तथा शास्ति की राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करने पर मामले का समाधान हो जायेगा. बैठक में पूर्णिया जिला के संबंधित अधिवक्ता पन्ना लाल दास, रवि शंकर चौधरी, राजीव सिंह, गब्बर ठाकुर, ठाकुर राम विनोद शर्मा, मो. सहबाज, चार्टर्ड एकाउंटेंट सौरभ जायसवाल एवं लेखापाल विकास केडिया, गोरांगो नंदी तथा अन्य गणमान्य करदाता उपस्थित थे.

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