बक्सर कोर्ट.
ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 65/ 2018 में नामजद अभियुक्त गोरख यादव, सुभाष यादव व कमलेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है. उक्त फैसला जिला वअपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर दत्त मिश्र ने सुनाया. इस शासन की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घटना 21 फरवरी 2018 की है जहां थाना के चक्की गांव के रहने वाले महेंद्र पांडे काशी दास बाबा का वार्षिक पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए रात में जा रहे थे. की तीनों अभियुक्तों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया तथा लाठी डंडा से हमला कर दिया, उक्त हमले में पीड़ित काफी जख्मी हो गया. घटना को आयोजन में जाने आने वाले लोगों ने देखा था. बाद में पीड़ित को उसके घर के लोग बेहतर इलाज के लिए पटना ले गए जहां अस्पताल पहुंचकर उसने दम तोड़ दिया .कांड की प्राथमिकी मृतक के भाई सुग्रीव पांडे ने दर्ज कराई थी. हत्या का कारण जमीनी विवाद बना था. गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद पिता गोरख यादव एवं उसके दोनों पुत्र सुभाष यादव एवं कमलेश यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जाएगा. उक्त फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है