23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Bihar News: जब्त कार का इस्तेमाल करना थानाध्यक्ष को पड़ा महंगा, अदालत ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

Bihar News: बिहार के गोपालगंज जिले के जादोपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष को जब्त किए गए SUV का निजी इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ गया. पटना हाई कोर्ट ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

Bihar News: पटना हाई कोर्ट के जज पीबी बजंतरी और जज सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने यूपी के बेकरी कारोबारी की एक्सयूवी 700 कार का निजी प्रयोग करने और गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जादोपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटु कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने आदेश पारित होने के एक हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता की गाड़ी सही सलामत लौटाने का आदेश सरकार को दिया है.

कैसे हुआ साबित

हर्ष अग्रवाल द्वारा सिविल रिट याचिका सं-16507/2024 दायर कर उनकी गाड़ी में लगा जीपीएस का डेटा न्यायालय को दिखाया गया, जिससे साबित हुआ कि 25 जुलाई, 24 को जब्त करने बाद से ही थानाध्यक्ष पिंटू कार का निजी इस्तेमाल कर रहा था.

बिहार की ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

कांटी में जब्त कर पुलिस ने बंगरी में दिखा दिया

अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित यूपी के कुशीनगर के पड़रौना शहर के तुलसी आवास में रहने वाले हर्ष अग्रवाल हैं. उनके पिता सुमित अग्रवाल कारोबार के सिलसिले में 24 जुलाई, 2024 को दरभंगा से लौट रहे थे. मुजफ्फरपुर के कोटी के पास सादे वेश में दो लोगों ने एक्सयूवी कार को रोक कर उनको उतार दिया. गाड़ी रात थी. के 10 बजे जादोपुर थाने में खड़ी जादोपुर के थानेदार पिंटु कुमार ने 25 जुलाई को रात में तीन बजे एक झूठी कहानी रच कर बंगरी मोड़ से दो शराबियों को अरेस्ट दिखाकर कार से 90 लीटर शराब जब्त करने का केस थाने में दर्ज किया. जीपीएस में स्पष्ट है कि रात के 10 बजे से ही थाने में कार खड़ी थी. अधिवक्ता ने बताया कि सुमित की कार को शराब के साथ जब्त करने की प्राथमिकी दर्ज होने पर वे टेंशन में रहने लगे और दिसंबर 2024 में उनका निधन हो गया.

इसे भी पढ़ें: कैमूर में बनारस-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए दोगुने रेट पर होगा जमीन का अधिग्रहण, डीएम ने दिया बड़ा अपडेट

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें