Bihar: बेगूसराय की तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने जिले के जिलाधिकारी का वेतन होल्ड करने का आदेश दिया है. मुंसिफ कोर्ट ने ने जिला कोषागार को आदेश दिया है कि डीएम का वेतन रिलीज न किया जाए. अगले आदेश तक यह निर्णय मान्य होगा. मुंसिफ कोर्ट की ओर से बेगूसराय के कोषाधिकारी को भी यह निर्देश जारी किया है कि इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर शपथ पत्र पर तत्काल आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करें. ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध अवमानना और अन्य क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा डीएम को निर्देश दिया गया है कि वे पहले के आदेशों का अनुपालन करते हुए अगली सुनवाई की तिथि तक रिपोर्ट पेश करें.
जानें मामला
तेघड़ा मुंसिफ कोर्ट ने ने यह सख्त आदेश प्रो. श्यामदेव पंडित सिंह एवं अन्य बनाम दुलारू सिंह एवं अन्य के मामले में दिया है. इस मामले की सुनवाई के लिए 6 फरवरी, 2025 की तारीख तय हुई थी. श्यामदेव प्रसाद सिंह ने जमीन पर कब्जा पाने के लिए केस किया था. इसमें श्यामदेव प्रसाद सिंह ने बताया था कि उनकी जमीन पर दुलारू सिंह ने कब्जा कर लिया है. सुनवाई के बाद अदालत ने जमीन पर कब्जा दिलवाने ने कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया था और श्यामदेव ने खर्च के रूप में 49015 रुपये का भुगतान करने को कहा था.
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अदालत को नही दिया जवाब
मुंसिफ कोर्ट के आदेश देने के 10 साल बाद भी जिला प्रशासन ने जमीन पर कब्जा नहीं दिला पाया. इसके बाद कोर्ट ने 27 सितंबर 2024 को जिला प्रशासन और जिला पुलिस से रिपोर्ट मांगी कि आखिर क्यों वो जमीन पर कब्जा दिलाने में असफल रहे. लेकिन जिला प्रशासन कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया. इस मामले को लेकर बेगूसराय के एसपी भी सुनवाई में यह नहीं बता पाए कि अदालत के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ.
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