रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रदेव महतो के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. साथ ही अदालत ने प्रतिवादी विधायक चंद्रदेव महतो को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई पांच सप्ताह के बाद होगी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार लाल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि विधानसभा चुनाव 2024 में प्रतिवादी ने गड़बड़ी की है.
प्रतिवादी का नामांकन पत्र सही नहीं था
बताया गया कि प्रतिवादी का नामांकन पत्र सही नहीं था. उन्होंने अपने शपथ पत्र में आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाया है. गलत तथ्य दिया गया है. चंद्रदेव महतो ने पार्टी का नाम बदल-बदल कर चुनाव प्रचार किया था. चुनाव में अनियमितता बरतने के कारण उनके निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया तथा चुनाव की पवित्रता बनाये रखने के लिए नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हीरालाल संखवार ने चुनाव याचिका दायर की है. उन्होंने विधायक चंद्रदेव महतो के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग की है.
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