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वृद्धा से जेवरात लूटने वाले तीन बदमाशों को 9-9 वर्ष की सजा

92 वर्षीय महिला से उसके सोने के गहने लूटने के मामले में कोलकाता के सिटी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिंद्य बनर्जी ने दोषी करार दिये गये

सभी बदमाशों को 5-5 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश

अम्हर्स्ट स्ट्रीट में हुई थी घटना

संवाददाता, कोलकाता.

अम्हर्स्ट स्ट्रीट थाना क्षेत्र में 92 वर्षीय महिला से उसके सोने के गहने लूटने के मामले में कोलकाता के सिटी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिंद्य बनर्जी ने दोषी करार दिये गये तीन आरोपियों को नौ-नौ वर्ष कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों को 5-5 हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया है. जुर्माने की राशि न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद उन्हें होगी. घटना 28 अगस्त 2016 की है. सरकारी वकील आनंद मोहन बसु ने बताया कि घटना के दिन दोपहर को वृद्ध महिला करीब के चलताबागान में अपनी बेटी के घर जा रही थी. रास्ते में चाकू दिखाकर तीनों बदमाशों ने उनके शरीर से सोने के गहने लूट लिये अम्हर्स्ट स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करायी गयी.

जिसके बाद लालबाजार डकैती दमन शाखा ने जांच कर इबादुल गाजी, फिरोज शेख और राजू घरामी को गिरफ्तार कर लिया. कुल 17 लोगों ने गवाही दी. सरकारी वकील ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को इस मामले में तीन लोगों को डकैती का दोषी ठहराया. शुक्रवार को सभी को 9-9 वर्ष के कैद की सजा सुनायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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