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बिहार में पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, आठ साल से एक ही रेंज में जमे हैं तो रहिए तैयार

Transfer in Bihar: मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आइजी और डीआइजी को पत्र लिख कर 15 फरवरी तक ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है, जो पिछले आठ साल या उससे अधिक समय से किसी एक पुलिस क्षेत्र या रेंज में तैनात हैं.

Transfer in Bihar: पटना. बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के तबादले की तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय आइजी और डीआइजी को पत्र लिख कर 15 फरवरी तक ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है, जो पिछले आठ साल या उससे अधिक समय से किसी एक पुलिस क्षेत्र या रेंज में तैनात हैं. इनका तबादला एक से दूसरे रेंज में किया जायेगा.

कट आफ की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित

पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक सभी आइजी-डीआइजी अपने क्षेत्राधीन कार्यरत सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर तक के ऐसे पुलिसकर्मी की कोटिवार सूची देंगे, जिनकी क्षेत्रावधि आठ वर्ष या इससे अधिक हो गई है. क्षेत्र अवधि की गणना के लिए कट आफ की तिथि 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है. इसके साथ ही यह प्रमाण-पत्र भी मांगा गया है कि निर्धारित अवधि के अंतर्गत जिले में किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का नाम शेष नहीं है. भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो इसके लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे. इस पत्र के साथ ही पुलिसकर्मियों की सूची बनाने के लिए एक निर्धारित फार्मेट भी दिया गया है. इसमें पुलिस पदाधिकारी व कर्मी का नाम, गृह जिला, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, वर्तमान एवं पूर्व पदस्थापन की विवरणी आदि भेजनी है.

2022 में आया था तबादले पर नया आदेश

पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर मुख्यालय ने वर्ष 2022 में नया आदेश जारी किया था. इसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति की निकटता का आधार छोड़ कर किसी भी पदाधिकारी एवं कर्मी का पदस्थापन उनके गृह जिला में नहीं किया जायेगा. अगर किसी जिले या क्षेत्र में कोई पदाधिकारी पहले काम कर चुका है, तो दोबारा उसका तबादला उस जिले या क्षेत्र में नहीं होगा, चाहे वह कार्यकाल कितना भी छोटा क्यों न हो. इसके तहत एक जिले में अधिकतम पांच साल और क्षेत्र या इकाई मे समेकित रूप से आठ साल तक ही पदस्थापन किया जायेगा. अगर किसी पदाधिकारी ने दो या अधिक कार्यकालों में किसी इकाई या क्षेत्र में कार्य किया है, तो उसके सभी कार्यकाल को मिला कर गणना की जायेगी.

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