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Dhanbad News : अब घर बैठे कर सकेंगे केस फाइल और जान सकेंगे मुकदमों की स्थिति

धनबाद में अधिवक्ता व अधिवक्ता लिपिकों को दी गयी ई-फाइलिंग की ट्रेनिंग

ई-कोर्ट्स भारत में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटलीकरण और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की एक पहल है. यह परियोजना ई-गवर्नेंस के तहत न्यायपालिका में पारदर्शिता, दक्षता और तेजी लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गयी है. इसके तहत न्यायालयों में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन केस ट्रैकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है. उक्त बातें रविवार को धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित ई-कोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान धनबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने कही. इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जिला व सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी, जिला व सत्र न्यायाधीश स्वयंभू, अवर न्यायाधीश राकेश रोशन व रजिस्ट्रार आइ जेड खान ने किया. अधिवक्ता लिपिकों को संबोधित करते हुए मास्टर ट्रेनर धनबाद के जिला व सत्र न्यायाधीश स्वयंभू ने कहा कि ई-कोर्ट सेवा का उद्देश्य लंबित मामलों को कम करने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने, नागरिकों की पहुंच आसान बनाने, लोगों को घर बैठे अपने केस की स्थिति जानने, आदेश डाउनलोड करने और डिजिटल माध्यम से सुनवाई में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराना है. मास्टर ट्रेनर डीएसए अतुल वर्मा, दीप नारायण व जय केसरी ने ई-कोर्ट में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी. मौके पर सिस्टम ऑफिसर अजय कुमार यादव, सुदीप कुमार, शाकिब अहमद, अनूप, अमित तिर्की, संजय रक्षित कोर्ट मैनेजर मनीष कुमार समेत दर्जनों अधिवक्ता अधिवक्ता लिपिक उपस्थित थे.

ई-कोर्ट में मिलेगी ये सुविधाएं

0. केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (सीआइएस) : न्यायालयों में मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्रबंधित करने की सुविधा. 0. नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) : न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने के लिए केस डेटा का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करने की सुविधा. 0. ई-फाइलिंग (ई-फाईलिंग) : वकीलों और पक्षकारों के लिए ऑनलाइन याचिका दायर करने की सुविधा.

0. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) : सुनवाई में जेलों, पुलिस स्टेशनों और दूरस्थ स्थानों से न्यायालय में पेशी कराने की सुविधा.

0. ऑनलाइन केस : ट्रैकिंग और आदेश डाउनलोड करने की सुविधा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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