19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मैट्रिक परीक्षा : केंद्र में चहारदीवारी फांदकर प्रवेश किया, तो दो वर्ष के लिए होंगे निष्कासित

मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी. केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रवेश करना होगा. केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले बंद हो जायेगा.

-एक घंटा पहले करना होगा केंद्र के अंदर प्रवेश, जूता-मोजा पहन कर आने वालों को नहीं मिलेगा प्रवेश

संवाददाता, पटना

मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी. केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रवेश करना होगा. केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले बंद हो जायेगा. समिति ने कहा है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व यानि नौ बजे तक, वहीं दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय दो बजे से 30 मिनट पहले यानी 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. बिहार बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा में विलंब से पहुंचने के कारण केंद्र में चहारदीवारी फांदकर या अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी दो वर्ष तक परीक्षा से निष्कासित होंगे. बोर्ड ने इस संबंध में राज्य के सभी जिले को निर्देश दिया है. समिति ने कहा है कि परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहन कर आना मना है. समिति ने 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए यह निर्देश जारी किया है. मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित की जायेगी. मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 15 लाख 81 हजार 079 विद्यार्थी शामिल होंगे.

अवैध तरीके से प्रवेश करने पर क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में होंगे शामिल

समिति ने कहा है यदि कोई परीक्षार्थी विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जबरदस्ती केंद्र में प्रवेश करता है, तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जायेगा. साथ ही यह परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास व आपराधिक कृत भी समझा जायेगा. यहीं नहीं बोर्ड ने कहा है कि संबंधित परीक्षार्थी को दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. बोर्ड ने कहा है ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति यदि कोई केंद्राधीक्षक देते हैं, तो उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें