डुमरा कोर्ट. वीडियो बनाकर एक विवाहिता का जबरन यौन शोषण करने के मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एडीजे चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय सिद्धार्थ पांडे ने आरोपी नगर थाना क्षेत्र के भुपभैरो कांटा चौक निवासी राजेश कुमार दास के पुत्र गौतम कुमार एवं नगर थाना क्षेत्र के ही मेहसौल लक्ष्मणा नगर निवासी मो सकील के पुत्र मिस्टर उर्फ महफूज को भादवी की धारा 376 में दोषी करार देते हुए सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तिथि मुकर्रर की है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कामेश्वर प्रशाद व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरि मर्दन नारायन सिंह व रामबाबू राय ने पक्ष रखा. –पति का दोस्त लंबे समय तक करता रहा ब्लैकमेल
बताया गया है कि घटित घटना की बाबत डुमरा थाना क्षेत्र की एक विवाहित महिला ने 6 मई 2021 को बथनाहा थाना को एक आवेदन देकर बताई थी कि उसकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी. उसके पति सीतामढ़ी में सिलाई का काम करता है. उसका मायके बथनाहा थाना क्षेत्र के बैरहा हथिया टोला में है. उसके पति के साथ गौतम कुमार भी काम करता था. जिस कारण उसकी जान पहचान गौतम से भी हो गई. गौतम जान पहचान के बाद उससे नजदीकियां बढाने लगा और यदा कदा उसके साथ अश्लील हरकत भी करने लगा. इसी बीच वह मायके चली गई. इसी दौरान गौतम 8 अगस्त 2020 को उसके मायके चला आया. उस दिन काफी बारिस हो रही थी. जिस कारण वह रुक गया और आधी रात को उससे पानी मांगा. जब वह पानी देने गई तो चाकू के बल पर उसे डरा धमका कर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना लिया. उसके बाद वह उसे उस वीडियो के माध्यम से कई बार यौ शोषण किया. तग आकर उसने सारी बाते अपने परिवार के लोगों को बताया. इस बाबत पूछताछ करने पर गौतम ने भविष्य में ऐसा नही करने की बात कही. लेकिन कुछ दिन शांत रहने के बाद वह अपने मित्रों के माध्यम वीडियो डालकर तंग करने लगा. तंग आकर बथनाहा थाना में कांड संख्या 114/21 दर्ज कराई.
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