शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़खानी करने के एक मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने कतरास थाना क्षेत्र के लकड़का पांच नंबर निवासी विनोद कुमार दुसाध को अपहरण के मामले में तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना, छेड़खानी में तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. अदालत ने दोनों सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता विनोद को झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर कतरास थाने में दो जनवरी 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक विनोद बीते दो वर्षों से पीड़िता को परेशान कर रहा था, उसे भगाकर शादी करने की नीयत से लाया था. पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि विनोद उस पर बुरी नीयत रखता था और गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया था.
झरिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले की हुई सुनवाई :
झरिया को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा नियम का उल्लंघन कर गैर कोल कर्मियों को 2.5 करोड़ रुपये ऋण देने के मामले की सुनवाई सोमवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार विश्वकर्मा की अदालत में हुई. यह केस अभिलेख बचाव पक्ष की बहस पर निर्धारित था. लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च निर्धारित कर दी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है