जिला अपर सत्र न्यायाधीश -10 अभय श्रीवास्तव ने सुनायी सजा
वर्ष 2023 में क्यूआरटीमुजफ्फरपुर की टीम पर हमला करने के मामले की सुनवाई कर रहे जिला अपर सत्र न्यायाधीश-10 अभय श्रीवास्तव ने वैशाली बलिगांव थाना क्षेत्र के कावा चिकनौटा शिबू खान उर्फ इलियास को दोषी पाते हुए डेढ़ वर्ष साधारण कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. आरोपित वर्तमान में वर्तमान काजीमहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला स्पीकर चौक कब्रिस्तान के पास रहता है. एपीपी अरूण कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही करायी गयी थी.
यह है मामला : वर्ष 2023 में काजीमहम्मदपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक पर जाम लगा था. जाम छुड़ाने के दौरान क्यूआरटी के सिपाही संतोष कुमार पर जानलेवा हमला कर कर दिया गया था. हमले में संतोष कुमार को बुरी तरह घायल हो गये थे. सिपाही के बयान पर शिबू खान उर्फ इलियास, राजा मियां उर्फ कैयामुद्दीन समेत अज्ञात को आरोपी बनाया था. सिपाही संतोष कुमार ने बयान दिया था कि 26 सितंबर, 2023 को समय 10:30 बजे सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशानुसार दो मोटर साइकिल से सूचना संकलन के लिए चार सिपाही निकले थे. मेरी मोटर साइकिल पर पीछे सिपाही गौतम कुमार बैठा था. जब हमलोग स्पीकर चौक के पास पहुंचे तो रोड जाम था. सिपाही गौतम गाड़ी से उतरकर जाम हटाने लगे. इसी बीच आरोपी आये और लाठी रड से हमलोगों पर हमला बोल दिया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है