हाजीपुर.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जीवनलाल ने करीब सवा दो वर्ष पूर्व घर में घुसकर दो बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिये गये एक अभियुक्त को बुधवार को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने दी. पर लोक अभियोजक ने बताया कि 11 नवंबर 2022 को सदर थाना क्षेत्र स्थित घर में एक दो बच्चों की मां अपने बच्चे के साथ दिन मौजूद थी. इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के शुभई निवासी सूरज कुमार उसके घर में घुस गया और महिला के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही हल्ला करने या इस घटना की जानकारी किसी को देने पर गला दबाकर हत्या करने की धमकी देकर वहां से भाग निकला था. पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने पति को दी. इस घटना को लेकर पीड़िता ने सदर थाना में प्राथमिकी करायी थी. इस मामले में पुलिस ने अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार एवं सूचक के अधिवक्ता रंजीत कुमार द्वारा कराये गये सात साक्षियों एवं 12 प्रदर्श के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद सूरज कुमार को बीते पांच फरवरी को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.तीन अलग-अलग मामलों में दस लोगों को सुनायी गयी सजा : हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश ज्योति प्रकाश ने अलग-अलग तीन मामलों में दस लोगों को अलग-अलग सजा सुनायी है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने दी. उन्होंने बताया कि सराय थाना क्षेत्र के सहोरी गांव निवासी आनंद तिवारी को 19 नवंबर 2012 को गांव के ही अजीत तिवारी उर्फ टिंकू ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर दरवाजे पर चढ़कर गाली-गलौज व मारपीट कर जख्मी कर दिया था. साथ ही घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट की थी. इस मामले में आनंद तिवारी ने सराय थाना में अजीत कुमार, दिलीप तिवारी तथा शिवेश तिवारी उर्फ पिंकू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में 30 जून 2013 को आरोप पत्र समर्पित किया था. इस मामले में आरोप गठन के बाद अपर लोक अभियोजक द्वारा कराए गए 06 साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद तीनों को दोषी करार दिया गया. इस मामले में अजीत तिवारी को 500 रुपये, दिलीप तिवारी को दो हजार रुपये तथा शिवेश तिवारी को दो वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. वहीं लालगंज थाना कांड संख्या 10/1996 में चार आरोपियों को 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. इसके अलावा जंदाहा थाना कांड संख्या 115/1998 में तीन आरोपियों को 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है