राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को एक जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक निशुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा. दिसंबर 2022 के वितरण को एक जनवरी, 2023 के प्रभाव से शुरू किया जायेगा. चाहे वितरण माह कोई भी हो, इसका खाद्यान्न वितरण दिसंबर से शुरू होगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है. साथ ही, इस अधिसूचना में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने साफ किया कि नवंबर 20222 के खाद्यान्न वितरण की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण बंद कर दिया जायेगा.
दिसंबर से बंद होगी ये योजना
अधिसूचना के मुताबिक साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बचे भंडार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भंडार में जोड़ा जायेगा. यानी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना दिसंबर से बंद कर दी गयी है. अधिसूचना के मुताबिक पंचांग वर्ष 2023 में पूरे होने वाले वितरण चक्रों में राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लाभुकों के बीच निशुल्क बांटा जायेगा. विभागीय सचिव विनय कुमार के मुताबिक जिन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने दिसंबर 2022 माह के खाद्यान्न के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को राशि का भुगतान किया गया है, वह राशि उन्हें वापस कर दी जायेगी. साथ ही, अधिनियम के तहत निशुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए उचित मूल्य विक्रेताओं को पूर्व निर्धारित 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मार्जिन मनी का भुगतान किया जायेगा.
गरीबों को मिलेगा फायदा
योजना का लाभ सीधे रूप से गरीबों को मिलेगा. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बचे भंडार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के भंडार से जोड़ देने से समय पर जरूरतमंदों को अनाज मिलेगा. साथ ही, देश में वन राशन कार्ड योजना का लाभ भी जरूरतमंंद पहले से ले रहे हैं. इससे वो देश के किसी भी कोने से एक राशन कार्ड से राशन प्राप्त कर सकते हैं.