झारखंड विधानसभा में प्रभारी मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जमशेदपुर नगर निगम बनाने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक होगी. इसमें नगर विकास विभाग के सचिव व मंत्री शामिल रहेंगे. विधायक सरयू राय की ओर से लाये गये गैर सरकारी संकल्प के जवाब में मंत्री ने यह बातें कहीं. श्री राय ने गैर सरकारी संकल्प लाकर जमशेदपुर में नगर निगम की स्थापना करने की बात कही. जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की मांग वर्षोें से हो रही है. विधायक सरयू राय इसके पक्ष में मुहिम चला रहे हैं.
उन्होंने इसी कड़ी में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर निर्देश देने का आग्रह किया था. श्री राय ने यह भी बताया कि 2005 में राज्य सरकार ने जमशेदपुर को नगर निगम बनाने का निर्णय किया था. विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, लेकिन यह निर्णय लागू नहीं हो पाया.
उन्होंने 1973 में हुए संविधान संशोधन में वृहत्तर शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम या औद्योगिक शहर गठित करने का प्रविधान रहते हुए इसका गठन नहीं होने का जिक्र किया. सरयू राय ने कहा कि संविधान के मुताबिक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद और ग्राम से शहर में आने वाले क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान है. संविधान के 74वें संशोधन के पहले ऐसे क्षेत्रों में अधिसूचित क्षेत्र समिति गठन किया जाता था. इस संशोधन को लागू करने के लिए एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी भी जमशेदपुर में पूर्व की तरह अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यरत है, जो संविधान सम्मत नहीं है.
विधायक सरयू राय ने जमशेदपुर एवं अन्य स्थानों पर सरकारी एवं लोक उपक्रमों की भूमि पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का मामला शुक्रवार को विधानसभा में उठाया. विपक्ष के हो-हंगामा के कारण इस पर बहस नहीं हो सकी. विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को अग्रेतर कार्रवाई के लिए भेज दिया.