पटना: नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 28 दिसंबर को पटना नगर निगम में पार्षद, डिप्टी मेयर और मेयर पदों के लिए वोटिंग होगी और 30 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी. शुक्रवार को जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मतदान के प्रत्येक चार भवनों पर एक सेक्टर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गयी है.
75 वार्डों के मतदान भवनों की संख्या 629 है और कुल 123 सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव कराना होगा. सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को तय करना होगा कि मतदान केंद्रों के मतदाताओं को उनके वार्ड में किसी प्रकार की डराने-धमकाने की घटना न हो और मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें. इसके लिए आवश्यक होगा कि सेक्टर पदाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी वार्ड में सघन रूप से गश्ती करते रहेंगे और आपराधिक व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखेंगे. अनधिकृत वाहनों के परिचालन और किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे.
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि से 48 घंटे पूर्व सोमवार की शाम पांच बजे प्रचार बंद हो जायेगा. संबंधित वार्ड में वैसे व्यक्ति, जो प्रचार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जो उस वार्ड का मतदाता नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
मतदान शुरू होने से 90 मिनट पूर्व यानी सुबह 5:30 बजे सुबह मॉकपोल कराया जाना. उस बूथ का बार-बार दौरा और ध्यान देना, जहां एजेंटों की अनुपस्थिति में मॉक पोल किया गया हो. इसके बाद खाली करवाना व मॉक पोल पर्ची की पीठ पर मॉक पोल की मुहर लगवाना व सभी पर्ची को काले लिफाफे में सील करवाना और इस प्लास्टिक के डब्बे में रखकर पिंक पेपर सील से सील करवाना. मतदाता रजिस्टर में प्रमाण पत्र अंकित करवाना कि सीयू की जांच कर ली गयी है और मतों की संख्या शून्य हैं. जांच प्रमाणपत्र पीठासीन पदाधिकारी और P-1 संयुक्त रूप से अंकित करेंगे.
वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हो जायेगी. प्रत्येक दो घंटे पर वोटिंग प्रतिशत का आंकलन किया जायेगा. मतदान समाप्ति के बाद सीयू का क्लोज बटम सभी मतदान एजेंट के सामने पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दबाया जायेगा.