Jharkhand News रांची : बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में जश्न मनाने के मामले में पीएमएलए कोर्ट ने इडी के अनुसंधानकर्ता को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया है. न्यायाधीश प्रभात कुमार की अदालत ने 21 दिसंबर को दिये अपने आदेश में कहा है कि बिना विलंब किये सीसीटीवी फुटेज आइओ को दिये जायें. वहीं, कोर्ट ने केस के आइओ को भी आदेश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग केस की जांच और साक्ष्य के तौर पर ही करेंगे.
इसके अलावा किसी दूसरे कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे. पीएमएलए कोर्ट के आदेश की कॉपी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची के जेल अधीक्षक और इडी के पीपी को भी भेज दी गयी है. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था. इससे पूर्व आठ दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा प्रशासन को खनन, मनरेगा व इडी के केस से जुड़े आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.
इसके बावजूद जेल प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज इडी के आइओ को उपलब्ध नहीं कराया था. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान इडी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बिरसा केंद्रीय कारा के अफसरों द्वारा मनी लाउंड्रिंग के कुछ आरोपियों की अवैध गतिविधियों से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को नष्ट किया जा रहा है. पीएमएलए कोर्ट के आदेश के बाद भी कारा अधीक्षक हामिद अख्तर सहयोग नहीं कर रहे हैं.
सीआइपी में भर्ती पंकज मिश्रा अब स्वस्थ हैं. सीआइपी प्रशासन ने जेल प्रशासन को पत्र लिख कर कहा है कि श्री मिश्रा पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें वापस ले जा सकते हैं. इडी द्वारा पंकज मिश्रा को इलाज के लिए पांच दिसंबर को सीआइपी स्थित नशा विमुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था. उनके पेट का दर्द पूरी तरह से ठीक है. वहीं अब उन्हें नींद के लिए दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है. इंजेक्शन की जगह उन्हें दवा दी जा रही है. दवा का डोज भी कम किया गया है.