पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य हर हाल में 30 जून तक पूरा कर लिया जाये इस संबंध में हाइकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा -निर्देश दिये. कोर्ट ने कहा कि इसके निर्माण में बाधा उत्पन्न होने वाले सभी अवरोधों को तत्काल हटाने की कार्रवाई शुरू की जाये. कोर्ट ने इस राजमार्ग के फेज दो व तीन के निर्माण में बाधा बने धार्मिक स्थलों सहित स्कूल तथा अन्य अवरोधों को हटाने के लिए जहानाबाद तथा गया के डीएम एवं एसपी को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने फेज दो के 39 किलोमीटर से 83 किलोमीटर के बीच सभी प्रकार के अतिक्रमण को गुरुवार से हटाने का आदेश दिया. वहीं, फेज तीन के 83 किलोमीटर से 127.217 किलोमीटर के बीच के अतिक्रमण को शुक्रवार से हटाने का आदेश दिया गया है .
बुधवार को भी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने पटना- गया- डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी पर सुनवाई की. फेज दो व तीन के निर्माण में लगी निर्माण कंपनी ने कोर्ट को बताया कि पटना- गया- डोभी एनएच के निर्माण में कई जगह बाधा उत्पन्न की जा रही है. उनका कहना था कि स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है. वहीं जिला प्रशासन ने धार्मिक स्थल तथा स्कूल की जमीन को नहीं दिया है. इस पर कोर्ट ने निर्माण कंपनी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इस बात की शिकायत कोर्ट से क्यों नहीं की गयी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर कई बार सुनवाई की गयी है, लेकिन कभी भी अतिक्रमण किये जाने तथा जमीन नहीं देने की जानकारी नहीं दी गयी .
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कोर्ट ने निर्माण कंपनी को कहा कि कब तक निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा इस बारे में हलफनामा दाखिल कर कर कोर्ट को बताया जाये. कोर्ट के कड़े रुख के बाद निर्माण कंपनी ने 30 जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने की बात कही. वहीं कोर्ट ने फेज दो व तीन के निर्माण में पर बाधा बने स्थलों की जांच के लिए युवा वकीलों की टीम को जाने का आदेश दिया. कोर्ट ने निर्माण में बाधा बने बिजली टावर को हटाने का आदेश दिया . साथ ही आरओबी का निर्माण जल्द करने का आदेश दिया.