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जनवरी 2023 से बदल रहे हैं आपकी जेब से जुड़े नियम, क्रेडिट कार्ड से लेकर सिलेंडर कीमत तक पर पड़ेगा असर

1 जनवरी को नए साल 2023 की शुरुआत के साथ जेब से जुड़े कुछ नियम भी बदल जाएंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकर को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं, जो अगले महीने लागू होंगे. इसी तरह तेल कंपनियों के लिए भी LPG सिलेंडर की कीमत की समीक्षा करने का समय आ गया है.

वाउचर और रिवार्ड प्वाइंट को लेकर बदलाव
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स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. SBI ने बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है, जो 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (State Bank of India Cards & Payment Services) ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि वाउचर और रिवार्ड प्वाइंट को लेकर जनवरी 2023 से बदलाव किए गए हैं.

कंपनी की साइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 6 जनवरी 2023 से SimplyCLICK कार्ड रखने वालों को जो Cleartrip voucher मिले हैं, उन्हें सिंगल ट्रांजैक्शन में रीडीम कर दिया जाएगा. उसे किसी ऑफर या वाउचर से नहीं जोड़ा जाएगा. इससे पहले नवंबर में कंपनी ने मर्चेंट EMI ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग फीस बढ़ाकर 199 रुपये कर दी थी. यह पहले 99 रुपये थी.

GST दर में बदलाव संभव
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GST में रजिस्टर कंपिनयों के लिए भी 1 जनवरी 2023 से नियम बदलने जा रहे हैं. यह 7 फीसद से 8 फीसद हो सकता है. इसमें इनवायस जारी करना.

LPG सिलेंडर के रेट
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LPG सिलेंडर के रेट हर 15 दिन पर बदलते हैं. तेल कंपनियां इसकी समीक्षा करती हैं. 1 जनवरी को भी सिलेंडर के रेट में बदलाव होने की संभावना है.

Locker का नियम बदला
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ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से लॉकर के नियम भी बदल रहे हैं. बैंकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे 3 साल का किराया एकसाथ वसूल लें. साथ ही उन्हें खाली और भरे लॉकर की जानकारी भी देनी होगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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