पटना. ड्राइविंग लाइसेंस ( Driving Licence) बनवाना बिहार समेत देश के किसी भी शहर में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कई दिनों तक RTO कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है. इसके साथ ही घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है. लोगों की इस समस्या को देखते हुए लोक प्राधिकरण ने नए नियम बनाए हैं. इस नए नियमों के अनुसार, आपको परिवहन कार्यालय (RTO) के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. क्योंकि अब ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा. आरटीओ के मानदंडों में काफी बदलाव किया गया है. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गयी है. अब कोई भी सरकारी दस्तावेज आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं. डीएल (DL) बनाने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं.
जानकारी के अनुसार, नए नियमों के अनुसार आपको ड्राइविंग परमिट लेने के लिए फिलहाल आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है. इन मानकों को अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है. जो अभी ड्राइविंग टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए काफी मदद मिलेगी.
अपने (Driving Licence) डीएल के लिए आवेदन करने वाले लोगों को उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले इनमें से किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण केंद्रों में खुद को नामांकित करना होगा. टेस्ट क्लियर होने के बाद केंद्र सरकार सर्टिफिकेट जारी करेगी. प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. जो आरटीआर के बिना किसी से भी परीक्षण के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा.
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आधार कार्ड
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निवास प्रमाण पत्र
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पते का सबूत ( राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल )
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जन्म तिथि का प्रमाण पत्र
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पासपोर्ट साइज फोटो
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लर्निंग लाइसेंस नंबर
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मोबाइल नंबर
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आवेदनकर्ता भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए.
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18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए.
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मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए.
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बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के अभ्यार्थी आवेदन करने के पात्र होगा.
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आवेदनकर्ता को ट्रैफिक नियमों के बारे में पता होना चाहिए.
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गियर वाले वाहन के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए.