पटना: जिले में 10 नगर परिषद व दो नगर पंचायत में 18 दिसंबर को चुनाव होना है. चुनाव प्रचार 16 दिसंबर की शाम पांच बजे थम जायेगा. चुनाव के दिन वोटिंग शुरू होने के 90 मिनट पहले सुबह साढ़े पांच बजे एजेंटों की उपस्थिति में मॉकपोल कराना है.
उन्हें यह देखना है कि बगैर एजेंट की उपस्थिति के मॉकपोल नहीं हुआ हो. मॉकपोल की पर्ची के पीठ पर मुहर लगवाने के साथ सभी पर्ची को काला लिफाफा में सील करवाना है.
16 दिसंबर को शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद भी किसी चुनाव अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेंगे. संबंधित मतदान वार्ड में परिचालित वाहन की सघन जांच कर आपत्तिजनक सामग्री (शराब, पैसा आदि) प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
मतदान से एक दिन पहले सेक्टर पदाधिकारियों को पोलिंग पार्टी के अपने -अपने मतदान केन्द्र पर समय से पहुंचने के संबंध में सूचित करना है. यह सुनिश्चित करना कि उनके वार्ड अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षाबल पहुंच गये हैं. पूरी तरह संतुष्ट होने पर नियंत्रण कक्ष को सब कुछ ठीक होने की रिपाेर्ट देना है. मतदान दल के साथ इवीएम मशीन को प्राप्ति केंद्र तक पहुंचाने व मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की गड़बड़ी के सूचना प्राप्त होने पर नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे.