21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अब दो जनवरी को होगी सुनवाई, फिर हुई रिम्स में भर्ती

आइएएस पूजा सिंघल की तबीयत होटवार जेल में सोमवार की शाम 7:30 बजे अचानक खराब हो गयी. बेचैनी की शिकायत पर जेल के डॉक्टर ने पूजा सिंघल की जांच की और तुंरत उन्हें डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिम्स भेज दिया

मनी लाउंड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर अब दो जनवरी को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए यह तिथि निर्धारित की है. साथ ही इडी को नोटिस जारी कर मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश संजीव किशन कौल और न्यायमूर्ति न्यायाधीश अभय एस ओका की खंडपीठ ने की. पूजा ने जमानत के लिए अपनी बेटी की बीमारी का हवाला दिया है.

रिम्स में कराया गया भरती :

इधर निलंबित आइएएस पूजा सिंघल की तबीयत होटवार जेल में सोमवार की शाम 7:30 बजे अचानक खराब हो गयी. बेचैनी की शिकायत पर जेल के डॉक्टर ने पूजा सिंघल की जांच की और तुंरत उन्हें डॉक्टरों को दिखाने के लिए रिम्स भेज दिया. सोमवार की रात करीब 8:10 बजे के करीब होटवार जेल से रिम्स के सेंट्रल इमरजेंसी लाया गया. वहां जांच करने के बाद उन्हें पेईंग वार्ड (कमरा संख्या 11 ए) में भरती कराया गया है.

कुछ दिन पहले संपत्ति हुई थी जब्त

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने मनी लाउंड्रिंग के आरोप में संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन चल रहे पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया था. जब्त संपत्तियों में अस्पताल में लगे उपकरण और मशीनों के अलावा अमिता झा (अभिषेक झा की मां) के नाम पर खरीदी गयी जमीन है. जब्त संपत्ति की कीमत 82.77 करोड़ रुपये आंकी गयी थी. इन संपत्तियों पर फिलहाल उसके वर्तमान मालिकों का ही कब्जा रहेगा. यानी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन इनकी खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें