झारखंड (Jharkhand) के रामगढ़ जिला (Ramgarh District) की कांग्रेस विधायक ममता देवी (Mamata Devi Congress) की सजा पर सोमवार को सुनवाई टल गयी है. एक वकील के निधन की वजह से हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court Hazaribagh) में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई. फलस्वरूप रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की सजा का ऐलान भी नहीं हो सका. अब मंगलवार यानी 13 दिसंबर को ममता देवी समेत 13 लोगों को सजा सुनायी जा सकती है.
मामला रामगढ़ जिला के गोला स्थित इनलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) में 29 अगस्त 2016 को विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से दो लोगों की मौत से जुड़ा है. रजरप्पा के तत्कालीन बीडीओ ने ममता देवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. 8 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था. 12 दिसंबर को सजा का ऐलान होना था, लेकिन सुनवाई टल गयी है.
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दरअसल, झारखंड की राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में एक फैक्ट्री है. इनलैंड पावर लिमिटेड. लोग इसे आईपीएल के नाम से जानते हैं. रामगढ़ की तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी ने इस फैक्ट्री में मजदूरों के शोषण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई की थी. सैकड़ों लोगों ने आईपीएल के गेट को जाम कर दिया था. आंदोलन कर रहे लोग उग्र हो गये और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया. लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी. 47 राउंड फायरिंग के बाद स्थिति नियंत्रित हुई. फायरिंग में दो आंदोलनकारियों की मौत हो गयी. पुलिस ने ममता देवी के साथ-साथ राजीव जायसवाल को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
ज्ञात हो कि 8 दिसंबर को इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया और सभी को उसी दिन जेल भेज दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट में 47 लोगों की गवाही हुई. इस वक्त ममता देवी और दोषी करार दिये गये अन्य 12 लोग हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद हैं.
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कांग्रेस विधायक ममता देवी, भाजपा नेता राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो.