25.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करायेगी पुलिस

पुलिस ने ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले 898 वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भी जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा गया है. इसके साथ ही 20 इन्टरसेप्टर वाहन, 17 क्रेन, 30 स्टेटिक स्पीड रडार गन तथा 50 टाटा सुमो गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है.

पटना. बिहार पुलिस मुख्यालय ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिये पहले से बनी रणनीति पर अमल कराने का काम शुरू कर दिया है. ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का लाइसेन्स निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. ट्रैफिक कानून तोड़ने वाले 898 वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भी जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा गया है. इसके साथ ही 20 इन्टरसेप्टर वाहन, 17 क्रेन, 30 स्टेटिक स्पीड रडार गन तथा 50 टाटा सुमो गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है. इस साल जनवरी महीने से लेकर सितम्बर तक पुलिस ने साढ़े छब्बीस करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है.

चिह्नित किए जा रहे हादसे वाले जगह 

पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार को जानकारी दी गयी है कि राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है वहां के लिये दिशा- निर्देश जारी किये गये हैं. सड़क सुरक्षा प्रबन्धन को लेकर एसओपी भी तैयार की जा रही है. ब्लैक स्पॉट के रूप में उन जगहों को चिह्नित किया गया है जहां तीन साल में 500 मीटर के दायरे में पांच से अधिक बड़े हादसे हुए हैं, अथवा दस लोगों की मौत हुई है. राज्य में ऐसे 288 स्थान पहचाने गये हैं. दुर्घटना प्रवण क्षेत्र (एक्सीडेंट प्रोन जोन ) 587 हैं. अभी 17 इन्टरसेप्टर वाहन , 44 क्रेन और 46 स्टेटिक स्पीड रडार गन हैं.

चार जिलों में सीसीटीवी, विशेष गश्ती

बिहार पुलिस के यातायात प्रभाग ने प्रमण्डलवार ब्लैक स्पॉट की भी सूची तैयार की है. साथ ही जिला वार जाम कि समस्या वाले 452 स्थानों को चिह्नित किया गया है.जाम की समस्या से निजात दिलाने को पटना, नालन्दा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं. सड़क दुर्घटना कम करने को सोमवार और शुक्रवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. एनएच-02, 28, 30, 31 और 57 पर 17 इन्टरसेप्टर वाहन से विशेष गश्ती करायी जा रही है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें