पटना/छपरा. पटना हाइकोर्ट ने सार्वजनिक जलाशयों पर अतिक्रमण के मामले में पटना, सारण और मगध प्रमंडल के 214 अंचलाधिकारियों को एक दिसंबर को उपस्थित होने को कहा है. कोर्ट ने सात साल पुराने एक मामले में अंचलाधिकारियों को यह बताने को कहा है कि जलाशयों पर से अतिक्रमण हटाने का जो निर्देश दिया गया था, उसका कितना अनुपालन हुआ.
72960 सार्वजनिक जलस्रोत हैं
राज्य में 81 हजार 727 कुओं की हुई है पहचान
2015 में कोर्ट में दायर हुई थी याचिका
रामपुनित चौधरी नामक एक व्यक्ति ने वर्ष 2015 में कोर्ट में याचिका (सीडब्ल्यू जेसी नंबर 9692/2015) दायर किया था, जिसमें कोर्ट नियमित सुनवाई कर रहा है. सभी अंचलाधिकारियों को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में पूर्वाहन 10.30 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
सारण 54
पटना 98
मगध 62
हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले अंचलों के सीओ को एक ब्योरा भेजा है. इसमें उनसे जलाशयों की संख्या, अतिक्रमण से मुक्त कराये गये जलाशयों की संख्या आदि के बारे में जानकारी मांगी है.
हाइकोर्ट ने 16 नवंबर, 2022 के अपने आदेश में सभी अंचलाधिकारियों को व्यक्तिगत शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है कि कितनी जगह पर जल क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया. सभी सीओ को अपनी रिपोर्ट के अलावे जल क्षेत्र की तस्वीर भी लाने को कहा गया है.
मुजफ्फरपुर 96
समस्तीपुर 190
दरभंगा 19
मधुबनी 22
सीतामढ़ी 7
इसके पहले हाइकोर्ट ने 16 नवंबर को जलाशयों पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई की थी. मुंगेर, तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल के सीओ ने शपथ पत्र सौंपा था. कोर्ट ने तीनों प्रमंडलों के सीओ को चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा है. इसकी मॉनीटरिंग का जिम्मा जिलाधिकारी को दिया गया है. साथ ही आरक्षी अधीक्षक को पुलिस बल मुहैय्या कराने की जिम्मेवारी दी गयी है.