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Bihar News: पति की हत्या में प्रेमी के साथ पत्नी दोषी करार, 22 नवंबर को सुनायी जाएगी सजा

Bihar News: प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है.

Bihar News: छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है. मामला गरखा थाना क्षेत्र के जिलकाबाद गांव की है. मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सुधीर सिन्हा ने इस बिंदु पर सुनवाई की. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से जंग बहादुर सिंह ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने गड़खा थाना क्षेत्र के जिल्काबाद निवासी होलिका देवी और उसके प्रेमी राहुल राय को दोषी करार दिया है.

सजा के बिंदु पर सुनवाई 22 को

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. जानकारी के अनुसार जिलकाबाद निवासी मृतक दीपक राय की माता लागमनी देवी ने गरखा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें अपने गांव के ही निवासी राहुल राय और अपनी पतोहू को नामजद अभियुक्त बनाया था. आरोप में कहा था कि उनकी पतोहू होलिका देवी का राहुल राय के साथ अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी होने पर पुत्र दीपक द्वारा विरोध किया जाता था. इसी को लेकर प्रेमी-प्रेमिका नाराज थे और दोनों ने योजना बनाकर उनके पुत्र की रात में सोयी स्थिति में गला दबाकर हत्या कर दी.

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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा

वहीं, बेगूसराय पॉक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने नाबालिग लड़की का अपहरण करके बलात्कार करने मामले के आरोपित नगर थाने के जागीर मोहल्ला निवासी आरोपित गोविंद कुमार को नाबालिग के अपहरण में भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए में दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. नाबालिग का यौन शोषण करने पर पॉक्सो की धारा में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 5 लाख मुआवजा दिया जायेगा.

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