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रांची के हिनू चौक ईडी कार्यालय के समीप धारा 144 लागू, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात

रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत आज यानि 17 नवंबर को विभिन्न संगठनों, दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन व जुलूस की संभावना के बीच हिनू चौक से होटल ग्रीन एकर्स तक एयरपोर्ट रोड के हिस्से में तथा इस रोड के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक धारा-144 लागू कर दिया गया है.

रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत आज यानि 17 नवंबर को विभिन्न संगठनों, दलों द्वारा धरना- प्रदर्शन व जुलूस का आयोजन किए जाने की संभावना है. इसी क्रम में एयरपोर्ट रोड, हिनू स्थित ईडी कार्यालय के आस-पास विभिन्न संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन व जुलूस आयोजन किए जाने का प्रयास किया जा सकता है. इसी परिप्रेक्ष्य में विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा-व्यवस्था सामान्य के लिए डीसी सह जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है.

इस क्रम में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, विधि- व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सतर्कता आवश्यक प्रतीत होती है तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना के मद्देनजर प्रशासनिक सतर्कता, निगरानी एवं सुरक्षामूलक कार्रवाई अपेक्षित है. एसडीएम दीपक कुमार दूबे ने रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत हिनू चौक (Hinoo Chowk) से होटल ग्रीन एकर्स (Hotel Green Acres) तक एयरपोर्ट रोड के भाग और इस रोड के दोनों ओर 100 मीटर की दूरी तक धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्न निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है.

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धारा-144 लागू होने पर न करें

  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करना

  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

  • किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा -माला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)

  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)

  • चूँकि संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रूप में नोटिस तामिला कराना संभव नहीं है. यह आदेश एक पक्षीय (Ex-parte) पारित किया जाता है. यह आदेश आज 17 नवंबर को 10.30 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

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