Lucknow News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में डॉग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है. नोएडा अथॉरिटी की बैठक में नए डॉग पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है. पिछले कुछ महीने में कुत्तों के हमलों को देखते हुए इस डॉग पॉलिसी को तैयार किया गया है. इसके तहत सभी डॉग और एनिमल लवर्स को अपने पेट्स का 31 जनवरी, 2023 तक रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा. पॉलिसी में बनाए गए प्रावधानों का अनुपालन न करने की स्थिति में जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है.
नोएडा अथॉरिटी की ओर से शहर में पालतू जानवरों को लेकर एक गाइडलाइन तैयार की गई है. पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखते हुए हर कुत्ता और बिल्ली पालने वालों को इसका पालन करना होगा. इसके अन्तर्गत 31 जनवरी, 2023 तक कुत्ता और बिल्ली दोनों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा. पालतू डॉग का स्ट्रेलाईजेशन और एंटीरेबीज वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य है. ऐसा नहीं कराने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर डाग्स शेल्टर बनाए जाएंगे. जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा. साथ ही उनकी निगरानी की जाएगी.
इन शेल्टर के रख रखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए और एओए की होगी. डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग स्थल चिन्हित किए जाएंगे. जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा. खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी.
पॉलिसी के मुताबिक पालतू कुत्ते द्वारा कोई अप्रिय घटना की जाती है तो मालिक को 10 हजार रुपये जुर्माना और घायल का पूरा इलाज कराना होगा. नई नीति के तहत पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए सुरक्षा मानकों का पूरा पालन करना होगा. कुत्ते के मुंह को सार्वजनिक स्थानों पर कवर करना होगा. जगह-जगह गंदगी न हो, इसके लिए अपने साथ पूरा सामान लेकर चलना पड़ेगा.
पालतू कुत्ता के सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने की स्थिति में मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा. इसके अलावा सोसायटी के लिफ्ट, पार्क आदि जगहों पर कुत्तों को लाने और ले जाने में भी सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी.