12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार के इन सदस्यों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ, फॉर्म-4 में देनी होगी ये जानकारी

फॉर्म 4 भरने के बाद कर्मचारियों के परिवारिक आकार में बदलाव होता है, तो वह हेड ऑफिस को जानकारी देने के साथ-साथ कार्यालय प्रमुख को अपने हस्ताक्षर कर फॉर्म को जमा करेंगे.

Pension Rules: पारिवारिक पेंशन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, और आधिकारिक रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने 26 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी किया है. इसमें बताया गया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड और फॉर्म 4 में परिवार के ‍किसी सदस्य का नाम अगर शामिल नहीं है, तो वह व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के लिए दावा कर सकता है.

जानें क्या है फॉर्म 4

बता दें कि फॉर्म 4 के द्वारा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की डिटेल्स अपने पास रखती है. केंद्रीय कर्मचारियों को फॉर्म 4 में अपने डिटेल्स देने होते हैं, जिसमें कर्मचारी के डिटेल्स के साथ-साथ उनके परिवार के डिटेल्स को भरना होता है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऑफिस ऑफ मेमोरंडम में इसे लेकर जानकारी दी है जिसमें बताया गया है कि….

  • पति या पत्नी, जिसमें न्यायिक रूप से अलग रह रहे पति और पत्नी भी शामिल है.

  • बेटा या बेटी, फॉर्म 3 जमा करने की तारीख पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं और सभी बच्चों का विवरण (मृत या तलाकशुदा पत्नी के बच्चों सहित )

  • माता-पिता

  • विकलांग भाई-बहन

केंद्रीय कर्माचरियों को अपने परिवार के उपर दिए डिटेल्स देना होता है, चाहे वह पारिवारिक पेंशन का पात्र है या नहीं. इसके अलावा यदि कर्मचारी के फॉर्म 4 भरने के बाद परिवारिक रूप से कोई बदलाव होते हैं, तो उसे इसकी जानकारी हेड ऑफिस को देनी होगी. इसके बाद इसे हेड ऑफिस द्वारा वेरिफाई किया जाता है. अगर वेरिफिकेसन के बाद हेड ऑफिस फॉर्म 4 में दिए दावे की पुष्टि करता है, तो इसे आधार मानकर खारिज नहीं किया जा सकेगा.

Also Read: केंद्रीय कर्मचारी के लिए जरूरी खबर: सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्‍युटी !

यह जानना जरूरी है कि अगर फॉर्म 4 भरने के बाद कर्मचारियों के परिवारिक आकार में बदलाव होता है, तो वह हेड ऑफिस को जानकारी देने के साथ साथ कार्यालय प्रमुख को अपने हस्ताक्षर कर फॉर्म को जमा करेंगे. इसके अलावा यदि फॉर्म 4 को भरने के बाद परिवार का कोई सदस्य विकलांकता का शिकार होता है, तब भी कर्मचारी को इसकी जानकारी देनी होगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें