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कांग्रेस को ट्विटर अकाउंट ब्लॉक मामले में बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगायी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से उन सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जो प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं. दरअसल यह आदेश हाईकोर्ट ने तब दिया, जब कांग्रेस की ओर से ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी.

कांग्रेस को पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के मामले में बड़ी राहत मिली है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. हालांकि इसके लिए कांग्रेस के सामने एक शर्त रखी गयी है.

कांग्रेस को हटाना होगा विवादित पोस्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पोस्ट हटाने की शर्तों पर कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाया है.

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कांग्रेस को देना होगा कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले पोस्ट का कॉपीराइट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से उन सभी पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जो प्रतिवादी के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं. दरअसल यह आदेश हाईकोर्ट ने तब दिया, जब कांग्रेस की ओर से ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस पार्टी पर कॉपीराइट का आरोप लगाया. उसने याचिका में आरोप लगाया कि काग्रेस अपने ट्विटर अकाउंट पर केजीएफ चैप्टर 2 फिल्म के ‘साउंड ट्रैक’ का उपयोग किया. आरोप लगाया गया है कि इसके कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है और इसके कॉपीराइट संगीत का उपयोग करने पर कांग्रेस तथा इसके नेताओं के खिलाफ स्थायी रोक लगाने की मांग की गयी. जिसके बाद बेंगलुरु शहरी जिले की एक विशेष अदालत ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और इसकी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ‘हैंडल’ को सुनवाई की अगली तारीख तक ब्लॉक करने का निर्देश दिया. अदालत ने कांग्रेस द्वारा पोस्ट किये गये तीन ट्वीट हटाने का भी आदेश दिया.

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