मुंबई की एक अदालत ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में सोमवार को लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया है. इससे पहले, अदालत ने सितंबर में राणा और उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल नहीं हुआ. मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आया तो पुलिस ने अमरावती सांसद और उनके पिता के खिलाफ जारी वारंट की तामील के लिए और समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.
जानें क्या है पूरा मामला
मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार राणा और उनके पिता ने कथित तौर पर जाली जाति प्रमाण पत्र बनवाया था क्योंकि जिस सीट से वह सांसद निर्वाचित हुई हैं वह अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. बंबई उच्च न्यायालय ने 2021 में अमरावती की सांसद को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किया गया था.
दोनों के खिलाफ नया वारंट जारी
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार अदालत ने पुलिस के अनुरोध को खारिज करते हुए तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दोनों के खिलाफ एक नया वारंट जारी किया है. अदालत ने वारंट पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मामले की सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
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नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को दी थी चेतावनी
अमरावती से सांसद नवनीत राणा का नाम देश के सामने तब ज्यादा सुर्खियों में था, जब उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालिसा का पाठ करने की चेतावनी दी थी. दरअसल, इस मामले में पुलिस ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति को गिरफ्तार भी किया था, जिन्हें बाद में कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
(एजेंसी- भाषा)