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Aligarh News: सात विशेष काम बनायेंगे यातायात व्यवस्था को बेहतर

इस माह में सात विशेष काम को केन्द्र बिन्दु में रखा गया है. इसका मकसद जनपद में यातायात व्यवस्था में सुधार करना और लोगों को यातायात ​नियमों के प्रति जागरूक करना है, जिससे सड़क पर उनका सफर सुरक्षित बन सकें.

Aligarh News: अलीगढ़ में यातायात माह के शुभारम्भ होने के बाद लोगों को इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है. इस माह में सात विशेष काम को केन्द्र बिन्दु में रखा गया है. इसका मकसद जनपद में यातायात व्यवस्था में सुधार करना और लोगों को यातायात ​नियमों के प्रति जागरूक करना है, जिससे सड़क पर उनका सफर सुरक्षित बन सकें.

जागरूकता रैली हुई रवाना, दिलाई गई सड़क सुरक्षा शपथ

पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ एक नवम्बर को एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सिविल लाइन्स क्षेत्र स्थित कन्ट्रोल रुम तिराहा पर यातायात जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर किया. इस मौके पर नागरिकों को सड़क सुरक्षा शपथ भी दिलाई दिलाई गयी.

इसमें लोगों ने शपथ लेते हुए कहा कि ‘हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे. कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे. वाहन चलाते समय हमेशा कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे न दखेंगे. हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन करायेंगे. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे’.

स्कूल-कॉलेजों में आयोजित होंगे कार्यक्रम

  1. स्कूल,कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे.

  2. वाहन चालकों, ट्रक चालकों, ट्रैक्टर मालिकों एवं चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम होंगे.

  3. ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, बस व टैक्सी चालकों के संगठन के माध्यम से यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित करना.

  4. बड़े मेलों एवं त्योहार स्थल का प्रयोग कर यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करना.

  5. सड़क दुर्घटना में घातक कारकों जैसे निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना, मदिरा, मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाना, बिना हेलमेट के दो-पहिया वाहन चलाना, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग न किया जाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, अवयस्क व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, तीन सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाने पर कार्रवाई होगी.

  6. निरोधात्मक कारकों जैसे-वाहनों पर हूटर, सायरन व प्रेशर हार्न का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान, वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेन्स एवं बिना बीमा के वाहन चलाना, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी.

  7. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से यातायात पुलिस कर्मियों एवं यूपी 112, नागरिक पुलिस कर्मियों को यातायात सम्बन्धी दुर्घटनाओं में आहत यात्रियों को मौके पर फर्स्ट एड हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा.

रिपोर्ट-चमन शर्मा, अलीगढ़

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