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Jharkhand News: रांची में सिरमटोली फ्लाइओवर के लिए जमीन चिह्नित, कंपनी ने शुरू किया काम

सिरमटोली फ्लाइओवर के लिए करीब एक एकड़ जमीन ली जायेगी. जमीन चिह्नित कर ली गयी है. रांची शहरी और अरगोड़ा अंचल के मौजा सिरम और डोरंडा के वार्ड नंबर 14, 15 और 44 की थाना संख्या 210 और 223 की जमीन ली जायेगी

रांची: रांची में सिरमटोली फ्लाइओवर के लिए जमीन चिह्नित कर ली गयी है. इसके लिए करीब एक एकड़ जमीन ली जायेगी. रांची शहरी और अरगोड़ा अंचल के मौजा सिरम और डोरंडा के वार्ड नंबर 14, 15 और 44 की थाना संख्या 210 और 223 की जमीन ली जायेगी. कुल 26 लोगों या संस्था से जमीन लेनी है. जिस कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गयी उन्होंने काम शुरू कर दिया है. विभाग विभाग की मानें तो भू-अर्जन की दिशा में जल्द कार्रवाई की जायेगी. फ्लाइओवर का निर्माण सिरमटोली चौक के आगे से मौजूदा फ्लाइओवर होते हुए राजेंद्र चौक और मेकन चौक तक होगा. इसका काम एल एंड टी कंपनी को दिया गया है.

इनकी जमीन ली जायेगी

नोटिस के मुताबिक, मौजा सिरम मो शोशिला, लुसी कुजूर, राधा स्वामी सत्संग व्यास (सिरम), अनुपम तिड़ू, केंद्रीय सरना समिति, निमी सोय, राजन तिर्की वगैरह, हरविंदर कौर, नयन कच्छप वगैरह, सुरजीत सिंह, किष्टो दुलारी, मनीष रोहित एक्का, सुवश कुंवर, रोहित हंस और प्रभा लकड़ा की जमीन ली जानी है. वहीं, डोरंडा मौजा की रूप कुमारी देवी, मो सफीउल्लाह (लीज), परमा सिंह, कौशल्या मिनोचा, जैप वन की चहारदीवारी वगैरह और पेट्रोल पंप, बाबू गंगा प्रसाद बुधिया, हीरालाल मारवाड़ी, राम प्रसाद बेलदार व डॉ विधान प्रसाद की जमीन की जरूरत है. जैप वन की जमीन को लेकर बातचीत की जा रही है.

नामकुम आरओबी से अनगड़ा तक की सड़क दो साल में होगी फोरलेन

नामकुम आरओबी से अनगड़ा तक की सड़क को दो साल में फोरलेन का किया जायेगा. इस पर करीब 157 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है. इस सड़क के बीच पुल का भी निर्माण कराया जायेगा. इस योजना के लिए तीन नवंबर तक निविदाएं प्राप्त की जा सकेंगी. चार नवंबर को निविदा खुलेगी. काफी समय से इस सड़क के चौड़ीकरण की योजना लटकी हुई थी.

सड़क चौड़ीकरण के लिए ली जायेगी जमीन, खरीद-बिक्री पर लगायी गयी रोक

अरगोड़ा से कटहल मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण के लिए भू-अर्जन कार्यालय ने जमीन लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है. इसके तहत अरगोड़ा और गुटुवा मौजा की चौड़ीकरण वाली जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. भू-अर्जन कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि जिसे भी चिह्नित जमीन को लेकर आपत्ति हो, वे 60 दिनों में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.

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