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जुस्को यूनियन चुनाव का रास्ता साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

जुस्को श्रमिक यूनियन के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हाइकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया.

जुस्को श्रमिक यूनियन के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है. हाइकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने संबंधी रजिस्ट्रार के आदेश को मंगलवार को निरस्त कर दिया. यूनियन के निवर्तमान अध्यक्ष रघुनाथ पांडेय के पक्ष में फैसला देते हुए अधूरी चुनाव प्रक्रिया को जारी रखने का आदेश दिया. जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाया. अदालत ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए रजिस्ट्रार के आदेश को निरस्त कर दिया.

निर्वतमान अध्यक्ष रघुनाथ के पक्ष में फैसला

विपक्ष और श्रम विभाग की याचिका खारिज कर दी गयी है. आदेश की कॉपी मिलने के बाद पूरी जानकारी दी जायेगी. विपक्षी नेताओं की वजह से चुनाव में विलंब हुआ. समय लग गया, लेकिन कर्मचारियों की जीत हुई है.

मार्च 2020 से लंबित था चुनाव

यूनियन के चुनाव का मामला मार्च 2020 से लंबित था. 24 मार्च 2020 को कोरोना की वजह से तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने चुनाव पर रोक लगा दी थी. बाद में तत्कालीन उपायुक्त सूरज कुमार ने पर्व-त्योहार के बाद चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके बाद जुस्को श्रमिक यूनियन के पूर्व महासचिव एसएल दास ने इसकी शिकायत श्रम विभाग में की. श्रमायुक्त ने चुनाव पर रोक लगा दी.

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