14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Muzaffarpur: खुशी कुमारी के अपहरण मामले की जांच करेगी सीबीआई, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Muzaffarpur के जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से राजन साह की छह वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी .जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस संबंध में आपराधिक रिट दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

Muzaffarpur के जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से राजन साह की छह वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी .जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस संबंध में आपराधिक रिट दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने अपहृत खुशी की बरामदगी नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह इस मामले में सीबीआई और सीएफएसएल के निर्देशक को एक पक्षकार बनावे. अपहृता की ओर से उनके अधिवक्ता ओम प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी, द्वारा इस मामले में सिर्फ कागजी कार्रवाई किया जा रहा है. लगभग तीन महीना से सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट का बहाना बना कर कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है.

संदिग्ध ऑडियो  की होगी पुष्टि

कोर्ट को बताया गया था कि एक ऑडियो रेकॉर्डिंग है जो संदिग्ध राहुल कुमार की आवाज है. वह अपहृत खुशी के बारे में जानता है. इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि वह ऑडियो क्लिप एसएसपी को दिया जाए ताकी एसएसपी ऑडियो की पुष्टि करके करवाई करेंगे. इस मामले में एसएसपी के द्वारा हाई कोर्ट में जो शपथ पत्र दायर किया गया उसमे ऑडियो क्लिप का कोई जिक्र नही‍ं किया गया. कोर्ट ने पाया कि इस कांड का उद्भेदन अब एसएसपी, मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से राजन साह की छह वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी के अपहरण के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी द्वारा नहीं हो सकता है.

14 अक्तूबर तक पुलिस सीबीआई को दे सभी कागज 

हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस को आदेश दिया था कि 14 अक्तूबर 2022 तक सभी कागजात सीबीआइ को मुहैया करवाई जाए ताकि अगली तिथि को सीबीआई के वकील भी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे. यह मामला 16 फरवरी 2021 का है .उस दिन 5 साल की खुशी का अपहरण कर लिया गया था . खुशी का सुराग आज तक नहीं मिला है . खुशी के पिता मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली से संतुष्ट नही थे, जिसके कारण खुशी के पिता राजन साह ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर किया . इसमें याचिकाकर्ता ने मुजफ्फरपुर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ़वाने का आग्रह कोर्ट से किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें