Ranchi News: राज्य प्रदूषण बोर्ड ने राज्य के चार जिलों में ही 125 डीबी (ए) ध्वनि क्षमतावाले पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है. संबंधित चार जिलों में गुमला, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला-खरसांवा शामिल हैं. बोर्ड ने आदेश में कहा है कि वैसे जिलों को ही इससे अधिक क्षमतावाले पटाखों को बेचने की अनुमति मिलेगी, जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अच्छा या सामान्य हो.
राष्ट्रीय मानक में शून्य से 50 AQI वालों को गुड (अच्छा) तथा 51 से 100 AQI वालों को संतोषप्रद (सटिस्फैक्ट्री) श्रेणी में रखा जाता है. इससे अधिक एक्यूआइ वालों को अनहेल्दी श्रेणी में रखा जाता है. शुक्रवार को राज्य के मात्र चार जिलों का ही एक्यूआइ 100 से कम रहा. इन जिलों में वन क्षेत्र अपेक्षाकृत ज्यादा हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नयी दिल्ली ने 2020 में ही पर्व में प्रदूषण की मात्रा कम करने के लिए निर्देश दिया था. इसमें सभी राज्यों को इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया था. एनजीटी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति या संस्था आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन पर आइपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण व नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई होगी.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली के दिन मात्र दो घंटे ही पटाखा फोड़ने का निर्देश दिया है. आदेश में कहा गया है कि उस दिन शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ें. आदेश का अनुपालन गुरुपर्व के दिन भी होगा. छठ में सुबह छह से आठ बजे तक पटाखा लोग फोड़ सकते हैं. क्रिसमस एवं नववर्ष के दिन रात में 11.55 से 12.30 तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
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गुमला, खूंटी, चाईबासा और सरायकेला-खरसांवा का AQI 100 से कम
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इन जिलों में अधिक आवाज वाले पटाखों की भी हो सकेगी बिक्री
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रांची-111
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रामगढ़- 120
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हजारीबाग- 116
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कोडरमा- 127
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गिरिडीह- 126
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पलामू- 132
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लातेहार- 110
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लोहरदगा- 122
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सिमडेगा- 123
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गुमला- 42
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खूंटी- 74
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बोकारो- 126
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धनबाद- 121
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गिरिडीह- 122
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गोड्डा- 126
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जामा- 117
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देवघर- 120
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दुमका- 103
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जमशेदपुर- 120
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सरायकेला- 72
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चाईबासा- 72
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चतरा- 110
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पाकुड़- 103
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साहिबगंज- 120