Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे. ने आरटीए (संभागीय परिवहन प्राधिकरण) की बैठक में 5 वर्ष में 5 या इससे अधिक चालान होने पर वाहन के परमिट का नवीनीकरण (रिन्यूवल) न करने का फैसला लिया है. इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 3 या उससे अधिक ओवरलोडिंग चालान होने पर यात्री वाहन का परमिट 6 माह के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर स्वीकृत और जारी स्थायी सवारी वाहनों के परमिट का रिन्यूवल नहीं कराया है. ऐसे वाहन स्वामियों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कही.आरटीओ परिवर्तन को ऐसे वाहनों की जांच कर समन शुल्क वसूलने के निर्देश दिए. आरटीए बैठक में शाहजहांपुर केंद्र से सीएनजी टेंपो टैक्सी के नए परमिट जारी करने पर भी सहमति बनी. सीएनजी ऑटो रिक्शा परमिट हस्तांतरण के संबंध में दोनों पक्षों से सहयोग प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जिलाधिकारी से हस्तांतरण संबंधी रिपोर्ट मिलने पर ही उसे अगली बैठक में रखने को कहा. उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे पर चलने वाले यात्री वाहनों के परमिट रिन्यूवल प्रकरण अगली बैठक में रखें जाएंगे. कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-81 के तहत कार्रवाई करने को भी कहा. इस दौरान डीएम शिवाकान्त द्विवेदी, सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण कमल प्रसाद गुप्ता, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) बरेली एमएल चौरसिया, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सेवा प्रबंधक आदि मौजूद थे.
Also Read: बरेली वालों को ‘मौत के खौफ से मिलेगी निजात’, 40 साल बाद किला और डेलापीर चौराहे पर ओवरब्रिज मंजूर
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद