19.5 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

विधायक ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गैर जमानतीय वारंट रद्द

विधायक ममता देवी को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. अदालत ने एक कंपनी से जुड़े विवाद मामले में उनके खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट को निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि एक ही दिन में आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट सहित अन्य आदेश देने को उचित नहीं कहा जा सकता है

रांची: एक कंपनी से जुड़े विवाद मामले में रामगढ़ की विधायक ममता देवी को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने उनकी अोर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया. साथ ही उनके खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारंट को भी निरस्त कर दिया.

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि निचली अदालत द्वारा एक ही दिन में आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट सहित अन्य आदेश देने को उचित नहीं कहा जा सकता है. यदि प्रार्थी निर्धारित तिथि को बयान दर्ज कराने उपस्थित नहीं हो सकी थीं, तो उन्हें उपस्थित होने के लिए कोई दूसरी तिथि देनी चाहिए थी.

अदालत ने ममता देवी को निर्देश दिया कि दो नवंबर से पहले अथवा सीआरपीसी की धारा-313 के तहत जब निचली अदालत बयान दर्ज करने की तिथि तय करती है, तो वह अपना बयान दर्ज करायें. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि रामगढ़ की निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा-313 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तिथि निर्धारित की थी.

वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पायी थी. उन्होंने अपना आवेदन अदालत में दायर किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. उनका बेल बांड रद्द करते हुए उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट भी जारी कर दिया. बेलर को नोटिस जारी किया. मामले में विधानसभाध्यक्ष को भी सूचित किया गया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें