दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने कॉलेज परिसर और उसके आसपास इकट्ठा न होने का निर्देश जारी किया है. विश्वविद्यालय ने एक नोटिस में कहा है कि दिल्ली पुलिस ने ओखला इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया है. ऐसे में एक साथ भीड़ जमा न करें.
एक नोटिस में विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि जामिया नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी ने उन्हें यह सूचना दी है. प्रॉक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध 19 सितंबर से लगाया गया है. पुलिस का कहना है कि विभाग को खबर मिली है कि कुछ लोग समूह शांति व्यवस्था भंग करने का प्लान बना सकते हैं.
17 नवंबर तक रहेगा प्रतिबंध: पुलिस विभाग ने कहा है कि फेस्टिव सीजन में किसी तरह की अप्रिय घटना न हो इसके लिए पुलिस ने 17 नवंबर तक पूरे ओखला क्षेत्र में प्रतिबंध लागू कर दिया है. पुलिस ने यह भी कहा है कि कानून-व्यवस्था बनी रहे इसके लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को भी बुलाया गया है.
क्या है सीआरपीसी की धारा 144 का प्रावधान: पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पूरे ओखला में प्रतिबंध लगा दिया है. इसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में चार या चार से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते है. इस आदेश का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है.
जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की अपील: प्रशासन के इस कदम के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ओर से भी एक नोटिस जारी कर अपील किया गया है कि छात्र, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों एक साथ जमा न हो. किसी भी तरह की रैली, मार्च, आंदोलन या धरने का हिस्सा न बनें.