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LTC Rules: फ्लाइट टिकट बुकिंग पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे, LTC ने जारी किए नये नियम

LTC Rules : सरकारी कर्मचारियों की फ्लाइट टिकट बुकिंग पर केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, एयर टिकट किराया, समय सीमा आदि के संबंध में एलटीसी के नियमों की व्याख्या की है.

LTC rules for central government employees: केंद्र सरकार ने फ्लाइट टिकट बुकिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (ओएम) जारी किया है और हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, उड़ान टिकट किराया, समय सीमा के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) नियमों की व्याख्या की है. केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तीन बुकिंग एजेंटों – इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC), बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (BLCL) और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (ATT) से हवाई टिकट बुक करने के लिए भी कहा.

ये रहे नियम

  • एलटीसी के संबंध में हवाई यात्रा के सभी मामलों में, हवाई टिकट केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों (एटीए) से या (ए) मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), (बी) एम /एस अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी), और (सी) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) खरीदे जाएंगे.

  • सरकारी कर्मचारियों को बुकिंग के समय, नीचे उल्लिखित स्लॉट में नॉन-स्टॉप उड़ान के लिए अपनी हकदार यात्रा श्रेणी में सर्वोत्तम उपलब्ध किराया वाली उड़ान का चयन करना होगा, जो कि सबसे सस्ता उपलब्ध किराया है. उन्हें एलटीसी दावों के निपटान के उद्देश्य से उड़ान और किराए के विवरण वाले एटीए के संबंधित वेबपेज का प्रिंट-आउट अपने पास रखना होगा.

  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी किराए का लाभ उठाया जा सके.

  • अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां टिकट की बुकिंग अनधिकृत ट्रैवल एजेंट/वेबसाइट से की जाती है. मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार और विभागाध्यक्ष, जो अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद के न हों, अनुदान देने के लिए अधिकृत हैं.

  • हवाई यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी एलटीसी अग्रिम के लिए अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के संबंधित वेबपेज के प्रिंट-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसमें तीन घंटे के समय स्लॉट के तहत उड़ान के किराए को ट्रैक करते समय उपयुक्त उड़ान और किराए का विवरण हो.

  • सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं और जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन विशेष छूट योजना के तहत नहीं हैं, उन्हें भी बुकिंग समय सीमा के बावजूद ऊपर उल्लिखित केवल तीन एटीए के माध्यम से अपना हवाई टिकट बुक करना आवश्यक है. हालांकि, प्रतिपूर्ति वास्तविक हवाई किराए या सबसे छोटे मार्ग के लिए हकदार ट्रेन/बस किराए तक सीमित होगी, जो भी कम हो.

  • कर्मचारियों को अनावश्यक कैसिंललेशन से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. एलटीसी पर इच्छित यात्रा से 24 घंटे से कम समय पहले किए गए कैंसिलेशन के लिए कर्मचारी द्वारा स्व-घोषित औचित्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी. सभी तीन एटीए को शून्य/शून्य रद्दीकरण शुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया गया है.

  • कार्यालय द्वारा ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकटों की व्यवस्था की जा सकती है, कर्मचारियों को केवल 3 एटीए के सेल्फ बुकिंग टूल/ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग को डिजिटल रूप से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

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