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Nagar Nigam Election: जुलूस और सभा के लिए ऑनलाइन मिलेगी अनुमति, जानें कौन नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Nagar Nigam Election: समस्तीपुर नगर निगम व नगर निकाय चुनाव में प्रचार- प्रसार के लिए जुलूस, सभा को लेकर उम्मीदवारों ने अभी तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि इसके लिये भी आयोग से अनुमति लेनी है. सुविधा यह है कि इस बार नगर निगम चुनाव से जुड़े उम्मीदवार ऑन लाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकते है.

Nagar Nigam Election: समस्तीपुर नगर निगम व नगर निकाय चुनाव में प्रचार- प्रसार के लिए जुलूस, सभा को लेकर उम्मीदवारों ने अभी तैयारी शुरू कर दी है. हालांकि इसके लिये भी आयोग से अनुमति लेनी है. सुविधा यह है कि इस बार नगर निगम चुनाव से जुड़े उम्मीदवार ऑन लाइन आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकते है. इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पोर्टल जारी किया गया है. आयोग की वेबसाइट पर जा कर सुविधा पोर्टल तक पहुंचना है. इसी पोर्टल पर अभ्यर्थी कॉर्नर में स्थित अभ्यर्थी के लिए लोग प्रचार-प्रसार के अलग- अलग तरिकों को लेकर अनुमति के लिये आवेदन कर सकते हैं.

नुक्कड़ नाटक की भी लेनी होगी अनुमति

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभा, जुलूस, वाहन, लाउडस्पीकर व नुक्कड़ नाटक की अनुमति दी जायेगी. इसके लिये पहले से निर्देश जारी किया गया है, ऐसे में उम्मीदवार घर बैठे आसानी से आवेदन के जरिये अनुमति ले सकते है. उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सोशल मीडिया पर भी इस पोर्टल को लेकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. वहीं इसके लिये ऑफलाइन व्यस्था की गई है. इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के उम्मीदवारों से नामांकन करते समय वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा संशोधित नामांकन पत्र (प्रपत्र-12) एवं अन्य सभी अनुलग्नकों का ही उपयोग करने की अपील की है.

आठ तरह के लोग नहीं लड़ सकेंगे नगर निगम चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कोटि के प्रत्याशियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है. सरकारी-अर्ध सरकारी विभागों में कार्यरत नियमित, नियोजित अथवा मानदेय पर आधारित आठ प्रकार के लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसमें आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना/ साक्षरता अभियान/ विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक, नगरपालिका पंचायत अथवा पंचायत के अधीन मानदेय या अनुबंध पर कार्यरत शिक्षा मित्र, विकास मित्र व अन्य कर्मी, पंचायत में मानदेय पर कार्यरत दलपति, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णतः या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक गैर/शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत/ पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी/ कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील जीपी, लोक अभियोजक (पीपी) को उम्मीदवारी से अलग कर दिया गया है. साथ ही ये लोग किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक या समर्थक भी नहीं बन सकेंगे.

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