Demat Account: क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है जिससे आप शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री करते हैं. अगर आपका जवाब हां है तो यह खबर आपके लिए है. क्योंकि 1 अक्टूबर को आपका डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा. दरअसल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, डीमैट अकाउंट होल्डरों को अपने अकाउंट के जारी रखने के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना होगा. अगर आप तय समय पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो 1 अक्टूबर 2022 से आप अपने डीमैट अकाउंट पर लॉग-इन नहीं हो सकेंगे.
जरूरी है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का कहना है कि डीमैट होल्डर्स को नॉलेज या पॉजेशन फैक्टर और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना होगा. एनएससी ने 14 जून को इसको लेकर एक सर्कुलर जारी कर दिया था.
क्या है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन: टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन में से नॉलेज फैक्टर ऑथेंटिकेशन से मतलब किसी कीवर्ड, पासवर्ड या पिन जेनरेट करने से हैं. जिसकी जानकारी सिर्फ यूजर के पास होगी. जबकि, ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा. इसमें फिंगर प्रिंट या चेहरे का स्कैन या वॉयस शामिल हो सकता है.
एनएसआई की गाइडलाइन: एनएसई ने जून में जारी अपने सर्कुलर में कहा है कि यूजर्स को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को नॉलेज फैक्टर के साथ ऑथेंटिकेशन फैक्टर में से एक का इस्तेमाल करना होगा. ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संभव नहीं है, उपयोगकर्ताओं को टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा. वहीं, जानी मानी ब्रोकरेज हाउस जिरोधा ने भी अपने वेबसाइट पर यह जानकारी शेयर की है. जिसमें 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लेकर निर्देश दिया गया है.
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