रांची : अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाये गये आरोपी रोशन अंसारी, हसीबुल अंसारी उर्फ रूजा व तौसीफ अंसारी उर्फ टार्जन को 22-22 साल की सजा सुनायी है. साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त नौ माह की सजा काटनी होगी.
अदालत ने 8 सितंबर को आरोपियों को दोषी करार दिया था. शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त सजा सुनायी. आरोप है कि जब महिला घर में अकेली थी तो तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना को लेकर पीड़िता की ओर से नगड़ी थाना में नामजद प्राथमिकी कांड संख्या 109/2018 दर्ज करायी गयी थी.
वहीं, अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने दिनदहाड़े व्यापारी से लूट मामले में दोषी आरोपी अशोक रजक को 10 साल की सजा सुनायी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने उक्त आरोप में 13 सितंबर को दोषी ठहराया था.
व्यापारी गुप्तेश्वर साहू से 11 जनवरी 2021 को दोपहर डेढ़ बजे लूटपाट करने का आरोप है. आरोपी ने कारोबारी के बैग में रखे 1.70 लाख रुपये लूट लिया था. मामले में सिल्ली थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 06/2021 दर्ज करायी गयी थी.