भागलपुर: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव को लेकर स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन एक यांत्रिक वाहन की अनुमति मिलेगी. इस स्थिति में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जायेगा. अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता एक वाहन चालक रख सकते हैं. वाहन के लिए परमिट निर्वाची पदाधिकारी की ओर से दिया जायेगा. निर्वाची पदाधिकारी की ओर से निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति संबंधित वाहन के विंड स्क्रीन पर चिपकायी जायेगी. निर्देश को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को पत्र भेजा गया है.
चुनाव प्रचार कार्य के लिए मिले वाहन का उपयोग मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है. प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है. उसके मतदान अभिकर्ताओं को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है. आयोग ने यह निर्णय लिया है कि निर्वाचन लड़नेवाले प्रत्याशियों को मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण करने के लिए वाहन की अनुमति दी जायेगी.
बता दें कि सदर अनुमंडल क्षेत्र के सुल्तानगंज नगर परिषद और अकबरनगर नगर पंचायत के लिए मंगलवार से नामांकन पत्र का दाखिला शुरू हो जायेगा. सोमवार को सुल्तानगंज के तीनों पद के लिए 32 और अकबरनगर के लिए 24 एनआर कटा था. आज भी कई लोगों ने एनआर कटाया है. नामांकन पत्र दाखिला को लेकर एसडीओ परिसर में सुरक्षा कड़ी है. साइड के दोनों गेट बंद कर सिर्फ मुख्य गेट ही खोलकर रखा गया है.