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नगर निकाय चुनाव 2022: नामांकन कराने से पहले प्रत्याशी इन कागजातों को रखें दुरुस्त, देखें List

‍Bhagalpur news: नगरपालिका चुनाव-2022 के पहले चरण में 10 अक्टूबर को मतदान होना है. चुनाव में नामांकन कराने से पहले प्रत्याशी इन कागजातों को दुरुस्त रखें. जिससे उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

भागलपुर: नगरपालिका चुनाव-2022 के पहले चरण में 10 अक्तूबर को होनेवाले मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. नामांकन के दफ्तरों में चुनाव आयोग के निर्देश पर ‘मे आइ हेल्प यू’ काउंटर की व्यवस्था की गयी है. यहां भावी प्रत्याशी व उनसे संबंधित लोग पहुंच रहे हैं और खास कर उनका सवाल यह होता है कि एनआर कहां पर काटा जाता है और नामांकन में कौन-कौन से कागजात देने हैं. जानकारी लेने के बाद वे लौट जाते हैं. सोमवार को भागलपुर के सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित मे आइ हेल्प यू काउंटर पर उक्त दो मुख्य सवालों को जानने के लिए दिन भर में करीब 50 लोग पहुंचे. उन्हें एनआर (नाजिर रसीद) काउंटर दिखा दिया गया, जबकि नामांकन के कागजात संबंधी लिस्ट समझा दी गयी.

नामांकन के लिए कागजात

  • प्रपत्र-12 (नाम निर्देशन पत्र)

  • प्रपत्र ‘क’ (अभ्यर्थी के मतदाता होने की घोषणा)

  • प्रपत्र ‘ख’ (सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित, अापराधिक मुकदमा लंबित रहने, परिसंपत्ति, शैक्षणिक योग्यता संबंधी शपथपत्र (अनुलग्नक सहित)

  • प्रपत्र-ख (1) (प्रस्तावक का शपथ पत्र)

  • प्रपत्र-ख (2) (समर्थक का शपथ पत्र)

  • प्रपत्र-ग (अभ्यर्थी का बायोडाटा)

  • जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति (जिनके लिए लागू हो)

  • नाजिर रसीद की मूल प्रति

  • परिशिष्ट-1 (नाम निर्देशन के साथ संलग्न कागजातों की विवरणी का प्रपत्र दो प्रति में)

  • अभ्यर्थी का फोटोयुक्त पहचानपत्र का प्रपत्र दो प्रति में

नोड्यूज सर्टिफिकेट की मूल प्रति है जरूरी

दिनांक 31.03.2022 तक अभ्यर्थी व उसके प्रस्तावक और समर्थक द्वारा नगर निकाय को कर भुगतान करने के प्रकरण स्वरूप कर भुगतान रसीद की मूलप्रति. नोड्यूज सर्टिफिकेट की मूल प्रति. बकाया कर भुगतान नहीं किया हो, लेकिन नगरपालिका क्षेत्र का निवासी है, तो उसके नाम से नगरपालिका क्षेत्र में कोई होल्डिंग या दुकान आदि नहीं है. इसके कारण नगरपालिका को ऐसे किसी कर का भुगतान उसे नहीं करना है, इसके आशय का कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथपत्र की मूल प्रति.

  • प्रस्तावक व समर्थक को भी 04.04.2008 के बाद जीवित संतान की संख्या दो ज्यादा नहीं हो.

  • मतदाता सूची या मतदाता सूची में की गयी इंट्री की सत्यापित प्रति

  • मैट्रिकुलेशन या उससे उच्च योग्यता की स्थिति में शैक्षणिक प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति.

  • अन्य सूचनाओं से संबंधित प्रपत्र

  • वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति

  • शपथ पत्र

  • दो फोटो

  • आधार कार्ड की छायाप्रति

यह भी जानें

कोविड-19 के अनुदेशों का पालन के तहत मास्क का उपयोग जरूरी है. एक प्रस्तावक व एक समर्थक लिमिट है. एक वाहन की अनुमति है. जिन लोगों के नाम वारंट निर्गत है और छह माह से ज्यादा समय से फरार है, वह अभ्यर्थी, प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकते है. लेकिन जिन मामलों में वारंट निर्गत होने की अवधि छह माह से कम है, वैसे प्रत्याशी आत्मसमर्पण करने के बाद ही नामांकन पत्र दाखिल करने के अधिकारी बन सकते हैं. ऐसे वारंटी लोगों की उपस्थित होने पर उसे उपस्थित पुलिस पदाधिकारी तुरंत अपनी अभिरक्षा में ले लेंगे. गलत सूचना देने या गलत काम करने पर अभ्यर्थी का नामांकन पत्र अस्वीकृत करने के साथ-साथ अभ्यर्थी, प्रस्तावक व समर्थक के विरुद्ध बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 447 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. किसी भी परिस्थिति में प्रपत्र-12 व इससे संलग्न अनुलग्नकों की हस्तलिखित या टंकित चक्रचालित प्रति में दायर किये गये नाम निर्देशन पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा.

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